बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अभिनीत ‘छपाक’ फिल्म में एसिड अटैक पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉक्स स्टूडियो की याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है.
दरअसल, छपाक के रिलीज से पहले अपर्णा भट्ट ने पटियाला हाउस में याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने फिल्म में क्रेडिट ना दिए जाने की बात कही थी. इस मामले पर पटियाला हाउस ने फिल्म निर्माताओं को रिलीज से पहले फिल्म में अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश दिया था. बाद में छपाक की मार्केटिंग टीम फॉक्स स्टूडियो ने दिल्ली हाई कोर्ट में पटियाला हाउस के फैसले को चुनौती दी थी.
अब इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस के फैसले को सही ठहराते हुए फॉक्स स्टूडियो की याचिका खारिज की है. बता दें पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब फिल्म निर्माता को वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपर्णा भट्ट को क्रेडिट दिए बिना 15 जनवरी से मल्टीप्लेकस और लाइव स्ट्रीमिंग आदि में प्रदर्शन नहीं होगा, जबकि अन्य के लिए ये रोक 17 जनवरी से होगी.
न्यूज एजेंसी ANI ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है.
Delhi High Court restrains from releasing of film ‘Chhapaak’ without giving credit to lawyer Aparna Bhat, who represented survivor Lakshmi in her legal battle. The restraint will be effective from January 15 for multiplexes and live streaming and for others from January 17 https://t.co/bqIdpqcZmu
— ANI (@ANI) January 11, 2020
इस वजह से चिंतित है फॉक्स स्टूडियो
बता दें फॉक्स स्टूडियो छपाक फिल्म की मार्केटिंग देख रहा है. फॉक्स स्टूडियो का टारगेट फिल्म के लिए अधिक से अधिक ऑडियंस जुटाने में है. ऐसे में अगर कोर्ट में केस फंसता है तो फिल्म और उनकी इमेज दोनों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है.