वहीं सरकारन ने सभी जिलों में 3 महीने तक धारा-144 की समय सीमा भी बढ़ा दी है. वहीं राजधानी रायपुर में दुकानों के खुलने का समय तय कर दिया गया है. दुकानें निर्धारित दिन में ही खुलेंगी. दुकानों के खुलने का समय सुबह रात 6 बजे से तय किया गया है. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा जिसका सख्ती से पालन करना होगा.
दुकानें के लिए नियम तय
लॉकडाउन 4.0 में व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है. रायपुर नगर निगम में कुछ व्यवसाय को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी गई है. जिन व्यवसायों को छूट दी गई है उनमें ऑटोमोबाइल्स वाहनों के शो-रूम, सराफा, फूल बाजार भी शामिल हैं. नए आदेश के तहत कुछ प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन संचालित करने की तो कुछ को सप्ताह में कुछ दिन की ही अनुमति दी गई है. वहीं शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक प्रतिदिन कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान बाहर निकलने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा. दो दिनों का टोटल लॉकडाउन खुलने और रियायत के बाद सड़कों में फिर एक बार लोगों की भीड़ दिखने लगी है.जानें क्या है लॉकडाउन 4.0 के नए नियम
होटल और रेस्टोरेंट से सिर्फ ऑनलाइन खाना किया जा सकेगा. स्वीगी और जोमैटो से फूड डिलिवरी हो सकतेगी. पार्सल (टेक अवे) की अनुमति नहीं होगी. ग्रोसर, सब्जी, दवाओं की होम डिलिवरी होगी.
पंडरी का थोक कपड़ा मार्केट हफ्ते में 4 दिन खोले जाएंगे. सोमवार और बुधवार को एक लाइन तथा मंगलवार और गुरुवार को सामने वाली लाइन की दुकानें खोली जाएंगी. इसका फैसला बाजार एसोसिएश करेगा. नियमों का पालन नहीं होने पर दुकानें सील की जा सकती है.
मालवीय रोड पर सोमवार और बुधवार के दिन कोतवाली चौक की ओर से बायी ओर की दुकानें थका मंगलवार और गुरुवार को कोतवाली चौक से दायी ओर की दुकानें खोली जाएंगी. परमिट वाली दुकानें ही खुल सकेंगी.
एमजी रोज, सदर, हलवाई लान, बंजारी रोड, केके रोड, जीवन बीमा मार्ग, कटोरातालाब, शंकर नगर, तेलीबांधा, भाटागांव, गुरुनानक चौक से स्टेशन रोड बढ़ईपारा, रामसागर पारा, तेलघानी नाका और तात्यापारा में मंगलवार और गुरुवार को दाहिन और बुधवार और शुक्रवार के बाये ओर की दुकानें खुलेंगी.
पुरानीबस्ती से लाखेनगर चौक और महादेवघाट तक, सिद्धार्थ चौक से संतोषीनगर चौक और बोरियाखुर्ग तक मंडलवार और गुरुवार को दाहिने और बुधवार और शुक्रवार को बाये ओर की दुकानें खुलेंगी.
तेलीबांधी चौक से शास्त्री चौक होते हुए टाटीबंध चौक तक मंगलवार और गुरुवार को दाहिने और बुधवार और शुक्रवार को बाये ओर की दुकानें खुलेंगी.
कारपेंटर, प्लंबर, एसी मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन जहांृजहां काम करेंगे उनका नाम और पता नोट करेंगे.
रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगी. कर्फ्यू के दौरान बाहर निकले पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.
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