Friday, November 8, 2024
HomestatesMadhya Pradesh ई- पास जारी करने के संबंध में नये निर्देश जारी

 ई- पास जारी करने के संबंध में नये निर्देश जारी


 ई- पास जारी करने के संबंध में नये निर्देश जारी


 


भोपाल : गुरूवार, मई 7, 2020, 17:59 IST

अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम श्री आईसीपी केशरी द्वारा विभिन्न श्रेणी के पास जारी करने के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। 

मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों में हैं

अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के जिलों में आने की व्यवस्था पहले नहीं थी। किंतु अब मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में फंसे हुए हैं वे पास के लिए मैप आईटी पोर्टल http://mapit.gov.in/covid-19 पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकेंगे। ऐसे पास केवल एक बार अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आने के लिए जारी किये जा सकेंगे। इस व्यवस्था का उपयोग  बार-बार  आवागमन में नहीं किया जा सकेगा।

प्रदेश के अन्य जिलों में फँसे प्रदेशवासी

पहले  के आदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिलों से अन्य जिलों के लिए मात्र  मेडिकल इमरजेंसी,  मृत्यु  और विवाह के लिए ही  ई-पास  किए जा रहे थे।  इसमें शिथिलता देते हुए  अब इन जिलों से भी  अन्य जिलों की तरह  कलेक्टर द्वारा  प्रदेश के अंदर  एवं  अन्य जिलों में  यात्रा की अनुमति  दी जाएगी।  किंतु यह अनुमति  मात्र एक बार ही दी जा सकेगी, जिससे इसका दुरुपयोग न किया जाए।  जिस जिले में यह अनुमति दी जा रही है  तथा जिस जिले के लिए दी जा रही है,  की जानकारी मेप आईटी के पोर्टल पर  संबंधित जिलों को दिखाई देती है। इसका उपयोग कर वे जिलों में आने वाले नागरिकों का  चिकित्सीय परीक्षण  करवाने के बाद  संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर  अनिवार्य रुप से 14 दिन के लिए  इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन  और संदिग्ध पाए जाने पर  होम  क्वॉरेंटाइन करवाया जाए। इन सभी यात्रियों को  आरोग्य सेतु /सार्थक एप डाउनलोड करवाया जाए।


राजेश पाण्डेय


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RECENT COMMENTS

casino online slot depo 10k bonus new member slot bet 100