मोदी सरकार ने बजट 2020-21 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। 5 से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। पहले 10 फीसदी का स्लैब नहीं था। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगा।
अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब…
5% – 2.5 – 5 लाख कमाई पर
10% – 5-7.5 लाख कमाई पर
15% – 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% – 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर
मौजूदा इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम में 2.5 लाख रुपये से कम की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों को 5 फीसदी स्लैब में रखा जाता है। वहीं, 5-10 लाख की आय वालों को 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपये से ऊपर की आय वालों पर 30 फीसदी टैक्स लगता है।
अभी तक इनकम टैक्स स्लैब थे
2,50,000 तक की आय पर – शून्य
2,50,001 से 5 लाख तक की आय पर – 5 प्रतिशत
500001 से 10 लाख तक की आय पर – 20 प्रतिशत
1000001 लाख से अधिक – 30 प्रतिशत
सरचार्ज
– 50 लाख से 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष कमाने वालों पर 10% की दर से सरचार्ज या अधिभार लगाया जाता है।
– 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ रुपये तक कमाने वालों पर 15% की दर से सरचार्ज वसूला जाता है।
– 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ रुपये तक की आय पर 25 फीसदी सरचार्ज देना होता है।
– आय पांच करोड़ से अधिक होने पर व्यक्ति को 37 फीसदी सरचार्ज देना होता है।
सरचार्ज किसी भी टैक्स पर लगने वाला अतिरिक्त कर है, जो पहले से चुकाए गए टैक्स पर लगता है। इसलिए सरचार्ज को अधिभार भी कहा जाता है। यह अधिभार मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट आयकर पर लगाया जाता है।
मौजूदा स्थिति
टैक्स रेट | सामान्य नागरिक | वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 साल) | अति वरिष्ठ नागरिक(80 से अधिक) |
0% | ढाई लाख रुपये तक | 3 लाख रुपये तक | 5 लाख रुपये तक |
5% | 2,50,001 से 5,00,000 | 3,00,001 से 5,00,000 | शून्य |
20% | 5,00,001 से 10 लाख | 5,00,001 से 10 लाख | 5,00,001 से 10 लाख |
30% | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक | 10 लाख से अधिक |
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