Monday, December 23, 2024
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योगी सरकार का बड़ा फैसला- बिना मास्क लगाए घूमना दण्डनीय अपराध, दोपहिया वाहन पर चलेगा एक व्यक्ति, वरना लगेगा जुर्माना

प्रवासी मजदूरों को अब पैदल, बाइक या ट्रक-टैंपो से आने वालों को यूपी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. इसको लेकर प्रशासन को आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही मास्क अथवा फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर घूमना दण्डनीय हो गया है |

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रवासी मजदूरों को अब पैदल, बाइक या ट्रक-टैंपो से आने वालों को यूपी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. इसको लेकर प्रशासन को आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही मास्क अथवा फेस कवर को सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थल पर घूमना दण्डनीय हो गया है |

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्री अमित मोहन प्रसाद ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि बिना मास्क पाए जाने पर प्रथम एवं दूसरी बार 100, जबकि तीसरी बार या आगे हर बार 500 का जुर्माना लगाया जाएगा|  साथ ही दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति ही चल सकता है। एक से अधिक व्यक्ति होने पर प्रथम बार 250, द्वितीय बार 500 तथा तीसरी बार और आगे हर बार 1,000 जुर्माना लगेगा

इसके अलावा ये निर्देश दिया गया है कि प्रवासियों को अन्य जनपद या क्वॉरन्टीन सेन्टर और शेल्टर होम्स भेजे जाने हेतु पर्याप्त संख्या में प्राइवेट बसों और स्कूल बसों की व्यवस्था हो. नोडल अधिकारी समय-समय पर समस्त व्यवस्थाओं का विशेष रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें.

मुख्य सचिव ने कहा कि अगर कोई शख्स पैदल किसी प्रकार से जिले में आ जाता हैं तो उसे वहीं रोक कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए. किसी भी प्रवासी मजदूर को सड़क या रेलवे लाइन पर न चलने दिया जाए. साथ ही 

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