राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.. (सांकेतिक फोटो)
एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश के लिए ई-पास द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य होगा. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का भी पालन करना होगा. टैक्सी-ऑटो चालकों को मास्क लगाना होगा.
सरकार ने जारी किया ये निर्देश
जिले के अंदर टैक्सी-ऑटो का नियम सरकार ने तय कर दिए हैं. दूसरे जिलों में टैक्सी-ऑटो परिचालन और आवागमन के लिए ऑनलाईन ई-पास लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है. CG COVID-19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्री नियम के मुताबिक ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस लिंक huns://epass.cgcovid19.in के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर दूसरे जिलों में आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाईन ई-पास के बिना दूसरे जिले में टैक्सी-ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी.
बिना अनुमति परिचालन करने पर कार्रवाई की जा सकती है. टैक्सी-ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क पहनना होगा. स्वच्छता और सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियंत्रण के लिए जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा. इन्ही सब एडवाइजरी के साथ टैक्सी ऑटो चल सकेंगे. मालूम हो कि ऑटो संघ ने पिछले ही दिनों अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए. इसके बाद अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब 28 मई से टैक्सी और ऑटो चलेंगी.
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First published: May 28, 2020, 6:57 AM IST