- गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस
- घरेलू-विदेशी उड़ानों पर पाबंदी, मेट्रो की भी इजाजत नहीं
कोरोना से निपटने के लिए NDMA ने 31 मई तक लॉकडाउन के विस्तार का फैसला किया है. इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है. साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है. बता दें कि एनडीएमए पहले लॉकडाउन को औपचारिक रूप से जारी करने का आदेश जारी करता है, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को फ्रेम करती है.
पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.
नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी.
रेस्त्रां, स्कूल, जिम, बस, जानें- लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे. लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है.
लॉकडाउन 4.0: गाइडलाइंस पर रात 9 बजे राज्यों से कैबिनेट सचिव करेंगे चर्चा
पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी. तब ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था. इसके बाद लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई. इसकी मियाद 3 मई तक थी. इसके बाद फिर लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया. अब आज लॉकडाउन-3 की आखिरी तारीख है.