Friday, November 8, 2024
HomestatesMadhya Pradeshश्रम विभाग की 18 सेवाएँ मिलेंगी अब एक दिन में

श्रम विभाग की 18 सेवाएँ मिलेंगी अब एक दिन में


श्रम विभाग की 18 सेवाएँ मिलेंगी अब एक दिन में


अधिसूचना जारी
 


भोपाल : सोमवार, मई 11, 2020, 20:28 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसारउद्योगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में श्रम विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में संशोधन किया गया है। अब श्रम विभाग की 18 सेवाओं को एक दिन में देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में इन सेवाओं को 30 दिन में देने का प्रावधान था। इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

जारी अधिसूचना के अनुसार मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 की धारा-1 की उपधारा(4) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित संस्थाओं का पंजीयन समय-सीमा में किया जाना, संविदा श्रम ( वि. एवं स.) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार को अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना, संविदा श्रम (विनियमन एवं समापित) अधिनियम 1970 की धारा 12 सहपठित मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 29 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञपित की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना, संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अंतर्गत 20 श्रमिक एवं अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करने वाले प्रत्येक ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में मध्यप्रदेश नियम 1973 के नियम 28 में संशोधन चाहे जाने पर निर्धारित समय-सीमा में संशोधन अनुज्ञप्ति प्रदाय किया जाना, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञप्ति का निर्धारित समय-सीमा में प्रदाया किया जाना है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत कारखानों का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/संशोधन निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय किया जाना है, दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं/मोटर परिवहन आदि स्थापनाओं के लिए स्व-प्रमाणिकरण योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण कर निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति प्रदाय किया जाना, कारखानों में स्व-प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत कारखानों से प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण के संबंध में निर्देश, अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस प्रदाय करने विषयक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करने विषयक, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन प्रदाय करने विषयक, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतगत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र में संशोधन होना हो, जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के पंजीयन की वैधता समाप्त होने वाली हो तथा पूर्व में जारी हुआ पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज हुई जानकारी में संशोधन भी होना हो ( जैसे कि नियोजित श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन), कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सहपठित नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6,7 सपठित नियम 6 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का प्रदाय, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन एवं शर्तें अधिनियम) 1966 औद्योगिक परिसर को अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रदाय करने की अवधि एक दिन निर्धारित की गयी है। पंजीयन के लिए आवेदन और आदेश ऑनलाइन होगा।

इन सेवाओं के लिये प्रथम अपीलीय अधिकारी और द्वीतीय अपीलीय अधिकारी का भी पदांकन कर दिया गया है। प्रथम अपील के निराकरण की अवधि 30 कार्य दिवस निर्धारित की गई है।


राजेश पाण्डेय


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RECENT COMMENTS

casino online slot depo 10k bonus new member slot bet 100