Sunday, February 23, 2025
HomestatesUttar Pradeshसबके हक की हिफाजत होगी, ये पाकिस्तान है, भारत नहीं: इस्लामाबाद हाईकोर्ट...

सबके हक की हिफाजत होगी, ये पाकिस्तान है, भारत नहीं: इस्लामाबाद हाईकोर्ट – This is pakistan not india pak judge takes jibe after cases against pastun protesters dropped

  • इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई
  • 23 कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर फैसला

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यहां सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, क्योंकि यह भारत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान है. मुख्य न्यायाधीश ने पश्तून तहफूज आंदोलन (पीटीएम) और अवामी वर्कर्स पार्टी (एडब्ल्यूपी) के 23 कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मामला समाप्त कर दिया, जिन्हें पीटीएम प्रमुख मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के विरोध में इस्लामाबाद पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था.

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने 23 प्रदर्शनकारियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं की सुनवाई फिर से शुरू की, इस्लामाबाद के उपायुक्त हमजा शफकत ने अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी आरोप हटा दिए गए हैं.

डिप्टी कमिश्नर के बयान के आधार पर अदालत ने प्रदर्शनकारियों की जमानत याचिकाओं फैसला करते हुए मामले को खत्म किया. मुख्य न्यायाधीश मिनल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन के बयान के बाद सभी याचिकाएं निष्प्रभावी हो गई हैं.

दो फरवरी को अदालत को बताया गया कि धारा 124-ए (देशद्रोह से संबंधित) हटा दी गई थी, लेकिन एफआईआर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए), 1997 की धारा 7 को डाला गया था.

इसके बाद अदालत ने मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट से उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा था, जिन्हें विरोध के दौरान हिरासत में लिया गया था.

ये भी पढ़ें- FATF से बचने के लिए इमरान की नई चाल

जज ने क्या कहा

कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाएगी. उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगा सकती है. हमें आलोचना का डर नहीं होना चाहिए.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी की मुलाकात से पाकिस्तान क्यों है परेशान?

न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा कि सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी. यह पाकिस्तान है, भारत नहीं. उन्होंने कहा कि अगर आप विरोध करना चाहते हैं, तो अनुमति प्राप्त करें. यदि आपको अनुमति नहीं मिलती है तो फिर यहां अदालत है.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें

  • Aajtak Android App
  • Aajtak Android IOS




Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RECENT COMMENTS

casino online slot depo 10k bonus new member slot bet 100 slot jepang
slot depo 10k