जिले के रामपुर नैकिन इलाके में स्कूल से लौट रही एक शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार की शाम करीब 6 बजे की है। पुलिस ने रात में ही दबिश देकर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। इसे लेकर भोपाल में करणी सेना और संस्कृति बचाओ मंच के आह्वान पर व्यापमं चौराहे से बोर्ड ऑफिस तक रैली निकाली गई।
शिक्षिका निजी स्कूल में पढ़ाती थी। रोजाना की तरह शाम 6 बजे वह स्कूल से घर वापस जा रही थी। रास्ते में सड़क के किनारे बैठे चार लोगों ने उसकाे रोक लिया और कपड़े से मुंह बंदकर नहर के किनारे खेत में घसीटकर ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
रात आठ बजे पीड़िता चौकी में की शिकायत
दरिंदों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। शिक्षिका के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट गुरुवार रात 8 बजे पिपराव चौकी में दर्ज कराई। एसपी बेलवंशी ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी रामपुर नैकिन अशोक पांडेय और पिपराव चौकी प्रभारी शेषमणि मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपित बच्चू लोनिया, वीरू लोनिया, नरेंद्र लोनिया और शिवशंकर लोनिया को रात में ही उनके घरों में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को रीवा रेंज के डीआईजी भी मौके पर पहुंच गए।
भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच और करणी सेना ने निकाला मार्च
सीधी में प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका के साथ हुई बलात्कार की घटना के विरोध में संस्कृति बचाओ मंच और करणी सेना के संयुक्त तत्वाधान में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के समर्थन में व्यापमं चौराहे से लेकर बोर्ड ऑफिस चौराहे तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अब बलात्कारियों को सीधे दंड देने का समय आ गया है क्योंकि हमारे यहां के लचीले कानून के कारण यह लोग निर्दोष छूट जाते हैं। दुष्कर्मियों का एनकाउंटर करके सजा मिलनी चाहिए या फांसी देकर अब अगर इस प्रकार के निर्णय नहीं हुए तो जनता अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होगी।
छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा
बैतूल जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी ठहराये जाने पर तीन साल की सजा सुनायी है। अभियोजन के अनुसार बालिका 10 दिसंबर 2018 को ट्यूशन से घर वापस आ रही थी। तभी मुकेश परिहार ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। परिजनों ने युवक को समझाइश दी, लेकिन इसके बाद भी 1 जनवरी 2019 को फिर उसके साथ छेडछाड़ की। इसके बाद परिजन ने मुलताई थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में चालान न्यायालय में पेश किया था। अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को सजा सुनाई है।