मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नाबालिक किशोरी के साथ अपहरण कर दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, घटना दिनांक 19/ 3 /2021 की लवकुशनगर थाना अंतर्गत की है जहा फरियादी को उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि बच्ची जिसकी उम्र 15 वर्ष है रात्रि में सोते समय घर से बिना बताए कहीं चली गई है जिसके बाद लवकुशनगर थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद आज दिनांक 24. 2. 2024 को न्यायालय विपिन कुमार लवानिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लवकुशनगर के न्यायालय में निर्णय हेतु नियत था जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी को शेर सिंह को धारा 363 में 03 वर्ष का करवास व ₹1000 का जुर्माना धारा 366 में 5 वर्ष का सक्षम कारावास व ₹2000 के अर्थ दंड तथा धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 की अर्थ दंड से दंडित किया गया तथा आरोपी शेर सिंह बंदन सिंह एवं पंचम सिंह को सजा सुनाई गई है प्रकरण में शासन की ओर से पैरवि सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक श्री राम यादव द्वारा की गई।
नाबालिक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास।
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