शिवराज सरकार कर रही है तैयारी,सिर्फ कंटेन्मेंट एरिया की दुकानें रहेंगी बंद
कल तक जारी हो सकते हैं आदेश और सोमवार से खुल सकती हैं दुकानें
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार 4 मई से समूचे प्रदेश में शराब और भांग-घोंटा दुकानों को खोलने की अनुमति देने की तैयारी में है। इन दुकानों के बंद होने से राज्य को तगड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
आबकारी और वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार आज-कल में इन दुकानों को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा और आदेश जारी हो जाएंगे। देश के साथ मध्यप्रदेश में भी लॉक डाउन के दौरान 25 मार्च से ही शराब और भांग की दुकानें बंद हैं।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-3 के दौरान शराब और पान-गुटखा दुकान खोलने या बंद रखने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। हालांकि इन दुकानों को लेकर ही गाइडलाइन जारी की गई है। दो गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी प्रबंधों के साथ ही ये दुकानें खुल सकेंगी। 5 से ज्यादा व्यक्ति एक वक्त में ऐसी किसी दुकान में नहीं होगें।
यह भी देखें: लॉकडाउन-3 में शराब दुकान खोलने के क्या हैं नियम
सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार राजस्व संग्रहण की भारी कमी को देखते हुए आबकारी से मिलने वाले राजस्व की प्राप्ति की राह खोलने जा रही है। सरकार सिर्फ कंटेन्मेंट जोन की दुकान ही बंद रहेगी। बाकी सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कारोबार हो सकेगा।
बार और अहाते नहीं खुलेंगे
शराब दुकान खोलने की अनुमति के साथ सरकार उनसे जुड़े अहाते और बार को बंद ही रखेगी। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 2544 देशी मदिरा और 1061विदेशी शराब की दुकानें हैं। नई आबकारी नीति में लगभग दो हजार उप दुकान खुलने का भी अनुमान है।
यह भी देखें: 3 मई तक बंद की गई थीं शराब और भांग दुकानें
मल्टीप्लेक्स और सिनेमा 17 मई तक बंद रहेंगे
मध्यप्रदेश सरकार ने आज एक आदेश जारी कर सभी सिनेमा और मल्टीप्लेक्स को लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। पहले इन्हें 3 मई तक बंद किया गया था।