मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह पर बीएनएस की नई धाराओं में क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा नेता और विधि प्रकोष्ठ के वकील धर्मेंद्र नायक ने क्राइम ब्रांच पुलिस को एक शिकायती आवेदन दिया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 1 अक्टूबर को लाडली बहना योजना के नाम पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है और पार्टी की बदनामी भी हुई है। इसलिए यह कृत्य राजद्रोह की श्रेणी में आता है। प्रथम दृष्टया अपराध के सबूत मिलने पर कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 353 और 356 के तहत मितेंद्र दर्शन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि मितेंद्र दर्शन सिंह ने अपनी पोस्ट को रात में ही डिलीट कर दिया था। लेकिन उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शिकायती आवेदन के साथ चस्पा किया गया था ।इसी के आधार पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
बाइट – आर के सगर, प्रभारी एसपी, ग्वालियर