Friday, October 25, 2024
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तंबाखू नियंत्रण के लिए जिलों में होगी जागरूकता एवं चालानी कार्यवाही

भोपाल: 24 सितंबर 2024 राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अंतर विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 23 एवं 24 सितंबर को दो दिवसीय आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में किया गया।

प्रशिक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में कोटपा एक्ट 2003 प्रावधानों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में 9 विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से जिले में जागरूकता गतिविधियों के साथ निगरानी एवं चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित कर तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन सुनिश्चित कराया जाना है ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के एनफोर्समेंट दल को कानून के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। एनफोर्समेंट दल द्वारा जिलों में कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भारत सरकार ने तंबाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए 18 मई 2003 को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 पारित किया है। यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू उपयोग किया जाता है। अधिनियम के मुख्यतः चार प्रमुख क्षेत्र है। सेक्शन 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया गया है। उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जाता है। एक्ट के सेक्शन 5 के प्रावधानों के अनुसार तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रचार हेतु विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप एवं उनको बढ़ावा देने के सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके निषेध किए गए हैं। सेक्शन 6 ए के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को तंबाकू बेचना प्रतिबंधित किया गया है ।

किशोर उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों से दूर करने के लिए सेक्शन 6b में शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 7 के अनुसार तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित की जाना अनिवार्य है।-0-क्रमांक/1143/150विजय/अरुण शर्मा

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