भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बड़ी कार्यवाही।सहायक जेल अधीक्षक को किया गया निलंबित।मेहगांव उप जेल के सहायक अधीक्षक नरेंद्र कटारे को कलेक्टर ने किया निलंबित।उप जेल मेहगांव मे जेल मेन्यू के अनुसार सुबह शाम का खाना न बनने के कारण की निलंबित किए जानें की कार्यवाही।उप जेल मेहगांव मे जेलर की सहमति व निगरानी मे पैसे लेकर विशेष खाना व अन्य सुविधाएं दिए जानें के संबंध मे प्राप्त मौखिक शिकायतों पर भी की गई ये बड़ी कार्यवाही।सहायक जेल अधीक्षक नरेंद्र कटारे की सहमति व निगरानी मे जेल नियमावली को ताक पर रखकर अपने मन मुताबिक बनवाया जा रहा खाना।सहायक जेल अधीक्षक की सहमति व निगरानी मे उप जेल मेहगांव मे पैसे लेकर चुनिंदा बंदियों को जेल मे प्रदान किया जा रहा था विशेष
व अन्य सुविधाएं।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव द्वारा 4 मार्च को मासिक निरीक्षण व विधिक साक्षरता शिविर हेतु उप जेल मेहगांव का किया गया था औचक निरीक्षण।औचक निरीक्षण के दौरान सहायक जेल अधीक्षक द्वारा अभद्र तरीके से बात करना, न्यायालीन स्टाफ पर दबाव बनाने के उद्देश्य से न्यायिक मजिस्ट्रेट व न्यायालीन स्टाफ की शिकायत करने की धमकी देने के मामले मे की कलेक्टर ने प्रभावी कार्यवाही।उप जेल मेहगांव के सहायक जेल अधीक्षक द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी मे पाए जानें पर की गई कार्यवाही।कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।कलेक्टर ने निलंबन अवधि में सहायक जेल अधीक्षक को मुख्यालय जिला जेल भिण्ड किया नियत।