मध्यप्रदेश का पहला मामला न्यायालय सीईओ ने भेजा 4 पंचायत सचिवों को जेल, सरकारी राशि के गबन और दूसरे मद की राशि का दुरुपयोग करने का है मामलाउमरिया – जिले में प्रदेश का ऐसा पहला न्यायालय सीईओ जिला पंचायत ने दिया है जिस पर पूरे जिले में पंचायत सचिवों में हड़कंप मच गया है। जब से सीईओ जिला पंचायत को न्यायालय में धारा 40 और धारा 92 की कार्रवाई करने का अधिकार मिला है तब से पहली बार न्यायालय सीईओ ने प्रदेश में पहला फैसला दिया है जब 4 पंचायत सचिवों के विरुद्ध गबन के मामले में फैसला सुनाने के बाद तत्काल पुलिस को और जेल वाहन को बुला कर 4 पंचायत सचिवों के खिलाफ जेल वारंट जारी कर सभी को 1 माह की अवधि के लिए जेल भेज दिया गया।
सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने बताया कि जिला पंचायत उमरिया में जो पंचायत राज अधिनियम के तहत धारा 40 और 92 की कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत में जो निर्माण कार्य की राशि है उसको निर्माण कार्य में खर्च ना करते हुए अपने निजी कार्यों में खर्च कर लिया गया, यह प्रकरण जिला पंचायत न्यायालय में धारा 40 और 92 के तहत दर्ज हो गया, इसमें न्यायालय में सुनियो सुनवाई होती है और उसमें शासन पक्ष हितग्राही और अनावेदक पक्ष सभी को बुलाया जाता है, उसे पर सुनवाई करके जो भी तथ्य पाया जाता है उसमें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है, उसमें विधि पूर्वक जवाब लिया जाता है और जब जवाब संतुष्टि पूर्वक नहीं आता है तो उसमें कार्यवाही करने का प्रावधान है, सुनवाई के बाद यदि उसमें लापरवाही की जाती है तो सिविल जेल का प्रावधान है, 1 महीने के लिए सिविल जेल की कार्यवाही की जा सकती है उसी तारतम्य में कल सुनवाई की गई जिसमें आठ प्रकरण ऐसे थे जिसमें एक सचिव के ऊपर तीन पंचायत में आंगनबाड़ी एवं अन्य चीजों की राशि निकाल ली गई, उसको कई बार अवसर देने के बाद राशि नही जमा की गई और जो जबाब दिया गया उसमें लिखा गया कि मैंने काम पूरा कर दिया और जब जांच करवाई गई तो उसमें कार्य होना नही पाया गया, गलत तथ्यों के आधार पर यहां जानकारी दी जाती रही और दूसरे प्रकरण में इसी प्रकार पाया गया जिसमे धारा 89 का आदेश हुआ है कि आपके ऊपर इतनी वसूली की राशि अधिरोपित की जाती है, जमा नही करने के क्रम में सभी को एक माह के लिए जेल भेज दिया गया है, अभी और भी प्रकरण हैं उसमें भी सुनवाई होगी और सभी को मौका दिया जाएगा कि जो कार्य नही हुए हैं उसको करवा दें या राशि जमा कर दें नही तो कार्रवाई होगी, कल के प्रकरण में 4 को जेल भेजा गया है।गौरतलब है कि जिन 4 सचिवों को जेल भेजा गया है उसमें मान सिंह तत्कालीन बड़खेरा 16 का पंचायत सचिव, कल्याण सिंह तत्कालीन पंचायत सचिव गोपालपुर, संतोष राय तत्कालीन पंचायत सचिव पठारी कला एवं सुभाष राय तत्कालीन पंचायत सचिव पठारी कला शामिल हैं।