- बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का भी जुड़ा है नाम
- 1 हजार करोड़ का है कथित घोटाला, उपकरण खरीदी और अन्य आबंटन में गड़बड़ी के हैं आरोप
Dainik Bhaskar
Feb 03, 2020, 06:26 PM IST
बिलासपुर. हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि के कथित घोटाला मामले में सीबीआई को एफआईआर और जांच का आदेश दिए हैं। सोमवार को आईएएस अफसर बाबूलाल अग्रवाल की तरफ से अधिवक्ता राहुल तामस्कर ने रिव्यू पीटिशन दायर किया। दोपहर के वक्त चीफ जस्टिस के सामने मामले को अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। आवेदन पर चीफ जस्टिस ने विशेष बेंच बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में शुक्रवार को सतीश पांडेय की तरफ से अधिवक्ता आयुष भाटिया ने रिव्यू पीटिशन दायर किया था।
रायपुर के माना स्थित एनजीओ राज्य स्त्रोत निशक्त जन संस्थान के नाम पर राज्य के 12 अफसरों पर 1 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप है। समाज कल्याण विभाग से संबंधित इस एनजीओ से संबंधित सभी अफसर और प्रबंधन मंडल के खिलाफ रायपुर के कुंदन सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से 2018 में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की विशेष बेंच ने 30 जनवरी को सीबीआई से मामले की जांच कराने के निर्देश देते हुए, सीबाईआई को एक सप्ताह में विवेक ढांड, एनके राउत, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल, सतीश पांडेय, पीपी सोती, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय, पंकज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया है।
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