Monday, December 23, 2024
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Chhattisgarh News In Hindi : Bilaspur News – chhattisgarh news 2015 law seeking compensation in arrabor case | एर्राबोर मामले में 2015 के नियम से मुआवजा देने की मांग


बिलासपुर| बस्तर के एर्राबोर कैंप में 32 आदिवासियों के मारे जाने के मामले में जनहित याचिका दायर हुई है। मामले में पीड़ित परिवारों को पूर्व में 1-1 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया गया था। पीड़ित परिवार की तरफ से 2015 के मुआवजा नियम के हिसाब से पुनर्वास और मुआवजा दिलाने की मांग हाईकोर्ट में हुई है। नक्सलियों ने 2008 में एर्राबोर कैंप में निवासरत लोगों पर हमला किया था। इसमें 32 लोगों की जान गई थी। इस घटना के बाद न्यायिक आयोग ने मामले की जांच कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद राज्य शासन ने पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया। मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था सही नहीं होने से प्रताप अग्रवाल ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मुआवजा नियम 2015 के हिसाब से पुनर्वास कराने की मांग की थी। पिछली सुनवाई में शासन से जवाब तलब किया गया था।

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