Wednesday, October 23, 2024
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Chhattisgarh News In Hindi : CG High Court: Chhattisgarh POCSO Special Court Sentence Bilaspur Men to 3 Years Over Love Marriage Proposals | छात्रा को ‘आई लव यू’ बोलकर शादी के लिए प्रपोज किया था, कोर्ट ने युवक को 3 साल की सजा सुनाई

  • छेड़खानी के मामले में द्वितीय एफटीसी पाॅक्सो विशेष कोर्ट का फैसला, 1 हजार का जुर्माना भी लगाया
  • मस्तूरी क्षेत्र का मामला, छात्रा और युवक दोनों गांव के ही एक स्कूल में 10वीं कक्षा में साथ पढ़ते थे

Dainik Bhaskar

Feb 19, 2020, 01:46 PM IST

बिलासपुर. 2 साल पहले यहां एक युवक ने छात्रा का रास्ता रोककर उससे छेड़खानी की। हाथ पकड़कर ‘आई लव यू’ कहा और शादी करने का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने समझाया। परिजन ने भी घर जाकर शिकायत की, लेकिन युवक हरकतों बाज नहीं आया। छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया और द्वितीय एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पाॅक्सो विशेष कोर्ट ने मंगलवार को युवक को 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। 

दरअसल, विमल कुमार भारद्वाज (21) अपने ही गांव की 10वीं कक्षा की छात्रा पर बुरी नजर रखता था। 18 नवंबर 2018 की शाम को वह घर में अकेली थी। उसी समय विमल उसके घर में घुस गया और छेड़खानी की थी। छात्रा ने शोर मचाया तो युवक भाग गया। मां के आने के बाद उसने घटना की जानकारी दी। छात्रा की मां शिकायत लेकर विमल के पिता के पास गई तो वह उसके साथ गाली-गलौज करने लगा और भगा दिया। इससे विमल का हौसला बढ़ गया। 10 दिसंबर 2018 की शाम 6 बजे छात्रा घर के बरामदे में खड़ी थी तभी विमल आया और फिर से छेड़खानी शुरू कर दी।


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