- कवर्धा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
- कुकदूर क्षेत्र में 26 जनवरी को घटना हुई थी, गन्ना खिलाने के बहाने बच्ची को ले गया
Dainik Bhaskar
Feb 06, 2020, 01:19 PM IST
कवर्धा. छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 8 साल की बच्ची के दुष्कर्मी पंचराम उर्फ मईया उर्फ धनऊ (20) को पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस वेन्सेस्लास टोप्पो की कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन शेष रहने तक जेल में सजा काटने से है। इसके अलावा न्यायालय ने 3 हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है। इस प्रकरण में पुलिस ने भी तेजी दिखाई। घटना के अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक माह में चालान भी पेश कर दिया था।
यह था पूरा मामला : गन्ना खिलाने के बहाने अपहरण कर दुष्कर्म
घटना 26 जनवरी 2019 की है। घटना के दिन 8 साल की बच्ची के माता-पिता उसके नाना के घर गए हुए थे। दोपहर करीब 3 बजे बच्ची अकेली अपने घर के पास खेल रही थी। तभी पंचराम ऊर्फ मइया गोंड वहां पहुंचा। गन्ना खिलाने के बहाने जबरदस्ती बच्ची को खेत में ले गया, जहां उससे दुष्कर्म कर फरार हो गया। बच्ची सहमी हुई वापस अपने घर पहुंची और खाट पर सो गई। शाम करीब 5 बजे जब उसके माता-पिता घर पहुंचे, तो बच्ची ने आपबीती बताई। जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।
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