- संस्था बनाकर 1 हजार करोड़ की गड़बड़ी करने का है प्रकरण
- आईएएस, आईआरएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों पर है आरोप
Dainik Bhaskar
Feb 13, 2020, 12:46 PM IST
बिलासपुर. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हुए कथित एनजीओ घोटोले मामले में सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी है। बीते 30 जनवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने 1 हजार करोड़ के कथित घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। मामले में पूर्व व वर्तमान आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले से संबंधित दस्तावेज 15 दिन में समाज कल्याण विभाग से जब्त करने कहा गया था।
सीबीआई ने 5 फरवरी को एफआईआर दर्ज कर ली थी। छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अफसर एमके राउत और विवेक ढांढ की याचिका पर यह रोक लगाई गई है।
यह है मामला
रायपुर के रहने वाले कुंदन सिंह ठाकुर की ओर से अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया था कि राज्य के 6 आईएएस अफसर आलोक शुक्ला, विवेक ढांड, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल और पीपी सोती समेत सतीश पांडेय, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय और पंकज वर्मा ने फर्जी संस्थान स्टेट रिसोर्स सेंटर (एसआरसी) (राज्य स्रोत निशक्त जन संस्थान) के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसी मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीबीआई से इसपर एफआईआर दर्ज कर जांच करने कहा था।
Source link