अब बस संचालकों को परमिट, उसके नवीनीकरण, स्थानांतरण और टैक्स से संबंधित पेंडिंग मामलों के निपटारे के लिए अम्बिकापुर परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह रायपुर में परिवहन आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए तिथि तय कर दी है। उस निश्चित तिथि में पहुंचकर मामले का निपटारा बस संचालक करा सकते हैं। फिलहाल पेंडिंग मामलों का निपटारा करने तिथि जारी की गई है। वहीं जिला परिवहन कार्यालय में अधिकारी ने बस संचालकों की बैठक कर बसों के कागजात को दुरुस्त करने की बात कही है।
हालांकि अधिकांश बसें अम्बिकापुर से कोरिया जिले में आवागमन करती है और परमिट में उन्हें पहले अम्बिकापुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से ही परमिट, टैक्स से संबंधित काम होता था, जो अब रायपुर से होगा। कोरिया समेत सरगुजा संभाग के लिए 6 फरवरी तिथि तय की गई है। इस तिथि में मामले का निपटारा करने बलरामपुर, जशपुर, अम्बिकापुर, सूरजपुर, कोरिया जिले को शामिल किया गया है।
आरटीओ अरविंद भगत ने बताया कि सवारी बसों के संचालन के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के लिए अब छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यालयों में स्थाई परमिट के नवीनीकरण और वाहनों के प्रतिस्थान के लंबित मामलों के तत्काल निराकरण के लिए परिवहन मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय वार परमिट जारी करने और नवीनीकरण की कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश जारी कर दिया गया है। ्र
आरटीओ भगत ने बताया कि बस संचालक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर परमिट, नवीनीकरण, वाहन के स्थान का बदलाव करने संबंधित मामलों को दुरुस्त कराने और मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत कोई प्रकरण लंबित नहीं होने के संबंध प्रमाण-पत्र और आवेदन का निराकरण करा सकते हैं।
आरटीओ कार्यालय में दी जानकारी।
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