मध्यप्रदेश के इंदौर शहर से समाज को सोचने वाला मामला सामने आया है। बच्चों को माता-पिता ने टीवी देखने और मोबाइल चलाने सहित अन्य बस्ती के लिए रोका तो जुवेनाइल एक्ट में एफआईआर दर्ज करा दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
इंदौर शहर में हैरान और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाला मामला सामने आया है। बच्चों को माता-पिता ने टीवी देखने और मोबाइल चलाने से रोका तो जुवेनाइल एक्ट में एफआईआर दर्ज करा दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बच्चों का आरोप था कि माता-पिता उन्हें टीवी देखने, मोबाइल चलाने से रोकते थे और इस कारण उन्हें रोज डांटते थे। पुलिस ने बच्चों की शिकायत पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने माता-पिता के खिलाफ चालान भी पेश किया और हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी। माता-पिता ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी के अनुसार, याचिका में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे और पुलिस को बताया कि माता-पिता उनके मोबाइल और टीवी देखने पर उन्हें डांटते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता-पिता के खिलाफ शुरू हुए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी हैबाइट – धर्मेंद्र चौधरी अधिवक्ता और पूर्व डीआईजी