इंदौर और भोपाल के साथ अब मुरैना बना हॉटस्पॉट, बुधवार को मिले 409 मरीज
भोपालः मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के साथ राजधानी भोपाल और मुरैना कोरोना संक्रमण के बड़े केन्द्र बन रहे हैं. इसके चलते अब रविवार को पूर्ण लॉकडाउन करने जैसे सख्त कदम फिर सरकार उठाने जा रही है.
मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 409 मामले सामने आए. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16036 हो गई हैं. प्रदेश में इस समय कोरोना के 3420 एक्टिव मामले हैं. राजधानी भोपाल में आज कोरोना के 70 मामले सामने आए.
इसके साथ ही भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3225 हो गई है. राजधानी में आज कोरोना से 2 लोगों की मृत्यु हुई. इसके साथ ही भोपाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंंदौर, कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है.
इंदौर में आज कोरोना के 44 नये मामले सामने आए. इसके साथ ही इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4998 हो गई है. इंदौर में आज कोरोना से 3 लोगों की मृत्यु हुई. इसके साथ ही इंदौर में अब तक 252 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई. इंदौर और भोपाल के अतिरिक्त चंबल क्षेत्र का मुरैना जिला कोरोना संक्रमण का बड़ा केन्द्र बनकर उभरा है.आज वहां प्रदेश में आज सबसे ज्यादा 115 लोग कोरोना पाजिटिव पाए गए. इसके साथ ही मुरैना जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 833 हो गई. अब तक मुरैना में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है. बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ग्वालियर संभाग के संभागीय मुख्यालय ग्वालियर में तीन दिन के लाकडाउन के बाद आज से सुबह 6 बजे से दोपहर दो बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है.
इस अनुमति से अस्पतालों और दवाई की दुकानों को मुक्त रखा गया है. इसके साथ ही कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों को पूरे समय खोलने की अनुमति दी गई है. आज ग्वालियर में कोरोना के 68 मामले सामने आए. इसके साथ ही ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 712 हो गई. ग्वालियर में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है.
भोपाल में कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं किया तो करना होगा वालिंटियर्स के रूप में काम
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लावनिया ने कोरोना के फैलते संक्रमण को लेकर निर्देश दिए हैं कि जो व्यक्ति कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करेगा, उसे तीन दिन तक कोरोना वालिंटियर के रूप में कार्य करना होगा.
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 अंतर्गत शहर में प्रतिष्ठान, कार्यस्थल माल, दुकाने, धार्मिक पूजा स्थल आदि में संबंधित मालिक और प्रबंध समिति द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के दिशा-निदेर्शों का पालन स्वयं और आने वाले व्यक्तियों से नहीं कराए जाने पर अब संबंधित दुकान मालिक, प्रतिष्ठान अथवा धार्मिक स्थलों में कार्यरत व्यक्तियों को कोरोना वायरस संक्रमण में संलग्न शासकीय अधिकारियों के साथ नाके, फीवर क्लीनिक एवं प्रचार-प्रसार व्यवस्था आदि के कार्य में कोरोना वालिंटियर्स के रूप में संलग्न कर कार्य कराया जाएगा और प्रतिष्ठानों को 3 दिन अनिवार्य रूप से बंद करना होगा.