नई दिल्ली:
Coronavirus: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेडबॉडी मैनेजमेंट की गाइड लाइंस का हवाला देते हुए कोरोना वायरस से होने वाली मौत के लिए दिल्ली सरकार ने संशोधित आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत मौत के बाद मृतक का कोरोना सैम्पल नहीं लिया जा सकेगा. हालांकि जांच के दौरान अगर डॉक्टरों को इस बात का शक होता है कि मृतक को कोरोना था, तब ऐसी स्थिति में मृत शरीर को सस्पेक्ट कोरोना डेडबॉडी माना जा सकता है.
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यदि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत अस्पताल में ना होकर कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड टेस्टिंग सेंटर में होती है तो उस व्यक्ति के मृत शरीर को संबंधित अस्पताल को सौंपा जाएगा. इस स्थिति में मृत व्यक्ति को अस्पताल और वहां से क्रीमेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से की जाएगी.
यदि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत घर में होती है तो परिवार वाले इसकी जानकारी तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे. परिवार को स्वयं कुछ नहीं करना होगा. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही नजदीक अस्पताल को सूचित करेंगे और आगे की प्रक्रिया करेंगे.
यदि कोई लावारिस मृत व्यक्ति पाया जाता है और वह कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो उसकी पूरी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस व अन्य लोकल बॉडीज को निभानी होगी.
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