भोपाल। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी मानहानि मामले में आरोप तय हो गए हैं। उन पर भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत आरोप तय किये हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के समक्ष विष्णु दत्त शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद विष्णु दत्त शर्मा ने मामला दर्ज कराया था। फिलहाल दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह इस मामले पर जमानत पर हैं। अधिवक्ता सचिन के वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है अगर आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो दिग्विजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। इसके बाद उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है।
यह है मामला
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को पत्रकारों से चर्चा के दौरान विष्णु दत्त शर्मा पर व्यापम घोटाले के मामले में कई आरोप लगाए थे। तब विष्णु दत्त शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे। तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि विष्णु दत्त शर्मा ने आरएसएस (RSS) और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है। जब यह रिपोर्ट मीडिया में आई तो वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।
भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा के सांसद विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह पर किए गए मानहानि मुकदमे में दिग्विजय सिंह पर आरोप अदालत में तय हो गए हैं। दिग्विजय सिंह द्वारा वीडी शर्मा जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि शर्मा जी आज दिनांक तक न तो किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए गए, न उनको कोई सम्मन हुआ है और ना ही उनका व्यापम के मामले में कोई संबंध था।