नई दिल्ली:
Lockdown 4 Guidelines: कोरोनावायरस का प्रसार रोकने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक बढ़ा दिया. गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है. नए दिशा निर्देशों के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी और गैर-जरूरी सामानों को कन्टेन्मेंट जोन छोड़कर हर जगह डिलिवरी कर सकते हैं. इसमें रेड जोन भी शामिल है. ई कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण में सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही गैर जरूरी सामानों की डिलिवरी की इजाजत दी गई थी.
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बता दें कि गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानें अलग-अलग समय पर खुलेंगी. गृह मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकानें, बाजार अलग-अलग समय पर खुलें और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए.
सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक बार में पांच से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसने कहा कि होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल, जिम बंद रहेंगे और 31 मई तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और पूजास्थल भी बंद रहेंगे.
लॉकडाउन की शुरुआत के समय से ही आवश्यक पदार्थों की दुकानों को खुलने की अनुमति थी, जबकि चार मई से पड़ोस की दुकानों, मोहल्ले की अकेली गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी. ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक सामान की आपूर्ति की पहले भी अनुमति थी.
बता दें कि देश लॉकडाउन पहला फेज- 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए लगाया गया था. इसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो 15 अप्रैल से 3 मई तक (19 दिन) रहा. वही, इसके बाद 14 दिनों के लिए 4 मई को लॉकडाउन के तीसरे फेज की घोषणा की गई जो 17 मई यानी आज खत्म हो रहा था. बता दें कि देश में पिछले 54 दिनों से लॉकडाउन लागू है. हालांकि इसके बावजदू भी कोरोना संक्रमण के मामले दिन बन दिन बढ़ते जा रहे हैं.
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