भोपाल। अगर व्यापारियों को मंडी शुल्क में छूट लेना है तो अब उन्हें अपने उत्पाद पर ’’यह मध्यप्रदेश का उत्पाद है’’ लिखना होगा। मध्य प्रदेश के ऐसे व्यापारी जो राज्य की कृषि उपज मंडियों से गेहूं का निर्यात हेतु करेंगे, उन्हें मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति तभी मिलेगी जब वे वचन पत्र देंगे कि निर्यात की गई मात्रा मध्य प्रदेश राज्य का उत्पाद है। इसके लिए राज्य सरकार कृषि विभाग ने नया प्रावधान जोड़ दिया है। मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति एक अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक की अवधि के दौरान भुगतान पत्र के माध्यम से खरीदे गए तथा 31 मार्च 2023 तक निर्धारित गेहूं की मात्रा पर प्रदान की जाएगी। जिस कृषि उत्पाद को देश के अन्य राज्यों से किसी व्यवहार में खरीदा गया है, उसमें छूट नहीं मिलेगी। शुल्क में छूट लेने के लिए 31 मई 2023 तक आवेदन करना होगा।