दो गज की दूरी का पालन करते हुए ग्रीन जोन में मिलेगी परमीशन
शादी-ब्याह में 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे
नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 3 मई के बाद लॉकडाउन अगले दो हफ्ते (17 मई) तक बढ़ाने के दौरान देश के जिलों को तीन जोन में बांट कर कई बंदिशें हटाने का निर्णय लिया है।
लॉकडाउन-3 के दौरान ग्रीन जोन में शादी, ब्याह की छूट रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए 50 से अधिक लोग इनमें जुट नहीं पाएंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों के जाने की अनुमति होगी।
सुरा और पान गुटखा प्रेमियों को ग्रीन जोन में दो गज दूरी का पालन करते हुए इनकी दुकान खोलने की अनुमति मिल सकेगी। इन दुकानों पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कार्यालय और उद्योग भी शर्तों का पालन करते हुए खुल सकेंगे।
ग्रीन और आरेंज जोन में दी गई सीमित रियायत के बीच 65 साल से अधिक उम्र के लोग और 10 साल से कम आयु के बच्चे किसी भी स्थिति में सर्वाधिक स्थलों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। टैक्सी में ड्राइवर और दो पैसेंजर होगा। बस और अन्य यातायात साधनों में 50 प्रतिशत सवारी ही बैठेगी।
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