Friday, November 8, 2024
HomeNationnirbhaya gangrape case: delhi patiala court issue new death warrant today -...

nirbhaya gangrape case: delhi patiala court issue new death warrant today – निर्भया गैंगरेप केस : दोषियों की मौत पर पटियाला हाउस कोर्ट की मुहर, 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे होगी फांसी

नई दिल्ली:

निर्भया (Nirbhaya Case) के दोषियों के सभी कानूनी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने बुधवार को चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका भी खारिज कर दी थी. बाकी के तीन आरोपियों की दया याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी थी. इसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन फांसी की नई तारीख के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की और दोषियों का नया डेथ वारंट जारी किया. चारों दोषियों को अब 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी.

गुरुवार को केस की सुनवाई शुरू हुई. जिसके बाद जज ने दोषी अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता के वकील ए.पी. सिंह को दोषी से मिलने की इजाजत दी. नियम के अनुसार, ए.पी. सिंह पवन और अक्षय ठाकुर से मिल सकते हैं. अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन ये कहते हुए जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि हमें कोई जानकारी नहीं है. आप दोषी को बताएं कि आखिर उसकी याचिका लंबित है या नहीं.

निर्भया मामले में फांसी की सजा टलने पर भड़के ऋषि कपूर, Tweet कर बोले- हास्यास्पद…

जज ने तिहाड़ जेल प्रशासन को कहा कि आपको दोषी को बताना होगा कि उसकी अर्जी का क्या हुआ साथ ही कोर्ट को भी इस मामले में जानकारी देनी होगी. इस दौरान ए.पी. सिंह ने कहा कि दूसरी दया याचिका का क्या भाग्य हुआ, कोई बता नहीं रहा. जेल प्रशासन दोषी अक्षय को इस संबंध में की गई कार्रवाई को बताने के लिए जवाबदेह है.

Nirbhaya Case: दोषियों की फांसी टलने के बाद निर्भया की मां का आया Reaction, कहा- ‘हमारा पूरा सिस्टम…’

कोर्ट ने कहा कि जेल प्रशासन अदालत और अक्षय को जानकारी दे कि दूसरी याचिका पर क्या कार्रवाई हुई है. जज ने ए.पी. सिंह की बहस को आदेश में लिखवाया. ए.पी. सिंह ने कहा कि वह पवन से आज जेल में मिलना चाहते हैं, ताकि वह जान सकें कि वह लीगल रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं.

निर्भया के दोषियों के वकील को कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- ‘आप आग से खेल रहे हैं- आपको पता होना चाहिए कि…’

ए.पी. सिंह ने कहा कि वह अक्षय से भी मिलना चाहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के समक्ष जो दया याचिका दाखिल की है उसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं है. जिसके बाद जज ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से पूछा कि जो दूसरी दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष दायर की है उसकी स्थिति क्या है. उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

निर्भया केस : दोषी पवन गुप्ता की फांसी स्थगित करने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

ए.पी. सिंह ने कहा कि हमारे पास रिसीविंग है. 25 फरवरी को जेल में कॉपी रिसीव कराई है. सरकारी वकील ने इसपर कहा कि यह कोई कानूनी उपचार नहीं है. ए.पी. सिंह बोले, ‘हमारे संविधान में दूसरी दया याचिका का प्रावधान है.’ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि दोषियों की सभी लीगल रेमेडी खत्म हो चुकी है, ऐसे में फांसी की तारीख तय की जाए.

निर्भया गैंगरेप के दोषियों को अंगदान का विकल्प देने की मांग करने वाली याचिका खारिज

सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश सिंह के वकील रवि काजी भी कोर्टरूम में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि वह कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि मुकेश की सारी लीगल रेमेडी खत्म हो चुकी है. जिसके बाद अदालत ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए चारों दोषियों की फांसी की नई तारीख 20 मार्च सुबह 5:30 बजे बताई. बताते चलें कि फांसी के समय में बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में किसी भी दोषी को फांसी सूर्य उदय से पहले ही दी जाती है.

VIDEO: निर्भया मामला: राष्ट्रपति ने ठुकराई दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RECENT COMMENTS

casino online slot depo 10k bonus new member slot bet 100