होम डिपार्टमेंट ने जारी की गाइडलाइन
सर्दी, खांसी वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश
भोपाल। कंटेनमेट और रेड जोन के बाहर शराब दुकान खोलने के बाद अब हेयरकट सैलून भी खुल सकेंगे। मध्यप्रदेश के होम डिपार्टमेंट ने सैलून की गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
सैलून को पर्याप्त सेनिटाइज रखना इसकी अनिवार्य शर्त है। प्रमुख सचिव गृह एस एन मिश्रा द्वारा जारी दिशानिर्देश के आधार पर सैलून में अस्पताल की भांति कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपाय करने होंगे।
निर्देशों के अनुसार हेयरकट सैलून के गेट पर हैंड सेनिटाइजर रखना होगा और प्रत्येक ग्राहक को उसका उपयोग करना होगा। सभी केश शिल्पियों को फेस मास्क, हैंड ग्लब्ज और एप्रन अनिवार्य रुप से पहनना होगा।
प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग तौलिया या पेपर का इस्तेमाल करना होगा। एक बार उपयोग के बाद कैंची आदि उपकरणों को सेनिटाइज करना होगा। हर बार हेयर कट के बाद स्टॉफ को अपने हाथों को सेनिटाइज करना जरुरी किया गया है।
सैलून के सभी कॉमन एरिया, लाउंज, फर्श, लिफ्ट, सीढ़ी और हैंडरेल्स को डिसइन्फेक्ट करना अनिवार्य है।
सर्दी, खांसी और खराश वालों को नहीं मिलेगी सैलून में एंट्री
सैलून के दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार वालों को प्रवेश न दिया जाए। गले में खराश वालों को भी सैलून से दूर रखने को कहा गया है।