लाहौर: लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत(एटीसी) ने मंगलवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े दो मामलों की सुनवाई 18 फरवरी तक टाल दी. सईद प्रतिबंधित जमात-उद-दावा का नेता है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रपट के अनुसार, एटीसी शुरुआत में जमात प्रमुख के खिलाफ आठ फरवरी को फैसला सुनाने वाली थी. न्यायमूर्ति कासिम खान की अगुवाई में दो सदस्यीय पीठ अब 18 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी.
डॉन न्यूज ने अपनी रपट में कहा, सईद पर आतंक वित्तपोषण, धनशोधन, अवैध रूप पसे जमीन हड़पने समेत 29 मामलों में मामला चल रहा है. छह फरवरी को उनके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
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आठ फरवरी को, एटीसी ने आतंक वित्तपोषण से जुड़े मामलों में अपना फैसला सुनाने में देरी कर दी और 11 फरवरी को फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों की ओर से बहस सुनने का फैसला किया.
दोनों मामलों में कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए.