ग्वालियर, ग्वालियर की विशेष सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को सुनाई 3 साल की सजा…विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक अरविंद दीक्षित को सुनाई तीन साल की सजा,5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया…मामला 2022 का गौरतलब है कि नाबालिग 10वीं की छात्रा को शिक्षक अरविंद दीक्षित उसके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था..एक दिन अरविंद ने छात्रा को नहाते हुए देख लिया,और छात्रा से कहा मैंने तुम्हारा नहाते समय का वीडियो बना लिया है…जिसके बाद आरोपी शिक्षक छात्रा को डराकर उसे बार-बार बुरी नियत से टच करता था.. रास्ते में रख कर भी छात्रा के साथ करने लगा था आरोपी छेड़छाड़…छात्रा ने जानकारी अपनी मां को दी और शिक्षक की शिकायत थाना सिरोल पुलिस में की, पुलिस ने मामले की जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया था…