Thursday, December 26, 2024
HomeBreaking Newsकोर्ट न्यायालय ने फरियादी के पक्ष में सुनाया फैसला .. जिला पंचायत...

कोर्ट न्यायालय ने फरियादी के पक्ष में सुनाया फैसला .. जिला पंचायत भवन को कुर्क करके चुकाए उसकी 22 साल से रुकी रकम

जबलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के पच्चीसवें व्यवहार न्यायधीश वरिष्ठ खण्ड श्रीमान देवरथ सिंह ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसको लेकर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है ओर फरियादी को करीब 22 साल बाद न्याय मिला है 22 साल से न्याय की आस लगाए मेसर्स सिग्मा इंटरप्राइजेजके प्रोपराइटर को न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2003 में उन्होंने जिला पंचायत कटनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को करीब 84 हजार रु की कार्यालय की सामग्री बेची थी ..जिसका भुगतान नहीं हुआ था जिस पर न्यायलय ने 22 साल बाद आदेश दिया कि पीड़ित व्यक्ति को 33लाख 25 हजार रु दीजिए ..ओर जिला पंचायत भवन को कुर्क कर नीलाम करके वसूली की जाए..जिसको लेकर आज कोर्ट के अधिकारी दिन भर जिला पंचायत में मौजूद रहे यह आदेश पहला नहीं यह पांचवा आदेश है। और पांचवे आदेश पर जब जिला पंचायत को कुर्क करने न्यायलय के लोग कटनी जिला पंचायत कुर्क करने पहुंचे तो कटनी जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने कोर्ट के आदेश को ही दरकिनार करते हुए कुर्की की कार्यवाही रोक दी।

याचिका कर्ता वी के मिश्रा ने कहा कि यदि उनकी राशि मानी मिली तो वह इस कार्यवाही रोकने वालो के खिलाफ अवमानना का केश दायर करेंगे।Vo 01- दरअसल यह पूरा मामले 23 से 24 साल पुराना है इस पर माननीय न्यायालय ने 29 नवम्बर की तारीख में वारंट भी जारी किया है। इस मामले में 23 साल बाद फरियादी सिगमा इंटरप्राइजेस के बी.के. मिश्रा को न्याय मिला है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सामग्री खरीदी का भुगतान नहीं किया था। जिस पर फरियादी ने कोर्ट की शरण ली थी। जिस पर न्यायलय ने फरियादी के पक्ष में आदेश सुनाते हुए तैतीस लाख पच्चीस हजार रुपए का भुगतान तुरंत करने का जिला पंचायत कटनी सीईओ को आदेश दिया है।

भुगतान ना करने पर न्यायलय ने जिला पंचायत भवन कुर्की कर सील करने के आदेश दिए है। न्यायलय के आदेश के बाद फरियादी सहित जिला पंचायत भवन को कुर्की करने आज कोर्ट का स्टाफ कटनी आया। इसको लेकर आज जिला पंचायत में हड़कंप मचा रहा। वही फरियादी सिगमा इंटरप्राइजेस के बी.के. मिश्रा ने मीडिया कर्मियों से बताया कि जब वह कुर्की के आदेश के बाद कटनी जिला पंचायत की कुर्की करने पहुंचे तो उन्हें कटनी जिले के कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और जिला पंचायत के सीईओ ने कार्यवाही करने से रोक दिया जो कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। ओर वह कोर्ट में कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने वालो पर के खिलाफ कोर्ट का दवाजा जरूर खटखटाएंगे।

बाइट – बी.के. मिश्रा – फरियादी सिगमा इंटरप्राइजेस के मालिक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RECENT COMMENTS

casino online slot depo 10k bonus new member slot bet 100