ग्राम आलमपुर एवं ग्राम मझगुवां बदन थाना बकस्वाहा जिला छतरपुर के करीब 19 हितग्राहियों द्वारा दिनांक 27/02/24 को तत्कालीन शाखा प्रबंधक रविशंकर गोस्वामी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बकस्वाहा, अरविन्द व्यास समिति प्रबंधक बम्होरी के विरुद्ध पशु पालन, लोन स्वीकृत करने के नाम पर धोखाधड़ी पूर्वक पात्र एवं अपात्र कृषकों को केसीसी लोन स्वीकृत कर लोन राशि नियम विरुद्ध तरीके से आहरण कर शासकीय धनराशि का दुरुपयोग कर कुल 24,55,000 रूपये की राशि का गबन के संबंध में संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर द्वारा टीम गठित कर जाँच करायी गयी। जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर को प्रस्तुत की गयी। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 26/06/24 को तत्कालीन शाखा प्रबंधक रविशंकर गोस्वामी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बकस्वाहा एवं अरविन्द व्यास समिति प्रबंधक बम्होरी के विरुद्ध अपराध धारा 420, 409, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की गयी। उक्त प्रकरण के आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। धोखाधड़ी प्रकरण के मुख्य आरोपी रविशंकर गोस्वामी पिता भाई नारायण गोस्वामी उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम बूदोर थाना मातगुंवा जिला छतरपुर हाल लोकनाथ पुरम छतरपुर, जिला छतरपुर को आज दिनांक 24/07/24 को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ जारी है।पूर्व में भी थाना कोतवाली जिला छतरपुर में आरोपी रविशंकर गोस्वामी के विरुद्ध धारा 409, 420 भादवि का पंजीबद्ध है। संबंधित अन्य आरोपी की तलाश व विवेचना कार्यवाही जारी है।उक्त कार्यवाही एसडीओपी बड़ा मलहरा श्री रोहित अलावा के मार्गदर्शन में निरी. कृपाल मार्को थाना प्रभारी बकस्वाहा, उप निरी. खुमान सिंह, आर. दिग्विजय, आर. राहुल प्रजापति, आर. प्रमोद दांगी, आर. उमेश आर.चालक पियूष तथा सायवर के उप निरी. संदीप खरे, प्र.आर. किशोर रैकवार, आर. विजय , आरक्षक धर्मराज की सराहनीय भूमिका रही