छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. (File Photo)
नगर निगम कमिश्नर और प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
नगर निगम कमिश्नर और प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. वहीं बसों के लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं. सिटी और अन्य बसों के लिए सभी जरूरी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. बस के ड्राइवर, कंटक्टर के साथ यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
ई-पास होगा जरूरी
प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार के मुताबिक बस में चढ़ते और बैठते समय फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराना होगा. वहीं राज्य के बाहर जाने वाली बसों के संचालन के लिए ई-पास अनिवार्य है. अब राज्य में 378 सिटी बसों का संचालन किया जाएगा. यात्रा के दौरान मुंह धोना , थूकना, गंदगी फैलाना, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग यात्री नहीं कर सकेंगे. अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, प्रदेश में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत सभी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है.खाना मिलेगा लेकिन सिर्फ पार्सल
अब सड़क किनारे खड़े होकर अब लोग स्ट्रीट फूड का मज नहीं ले पाएंगे. दुकानदारों को केवल पार्सल देने की ही अनुमति दी गई है. ठेले के सामने खाने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा. सरकार के निर्देश के मुताबिक अब दो ठेलों के बीच 20 फीट की दूरी बनानी रखनी होगी. अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसके लिए नगर निगम के जोन कमिश्नर कार्रवाई करेंगे. ठेलों में साबुन, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा.
गुपचुप, चाट, भेल आदि खाने के लिए जो भी पार्सल लेने जाएगा इसके पहले वो अपना हाथ सैनिटाइज करेगा, इसकी व्यवस्था गुमटी और ठेले वाले खुद करेंगे. दुकानदारों के लिए साबुन और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. ठेलों के पास मुंह धोना, थूकना, गंदगी फैलानी की सख्त मनाही है. यहां पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग बैन रहेगा.
ये भी पढ़ें:
Lockdown 5.0: अब घर पर ही लेना होगा स्ट्रीट फूड का मजा, मिलेगा सिर्फ पार्सल
COVID-19 Update: छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस 427, 500 से ज्यादा संक्रमित, 7 मरीज हुए डिस्चार्ज
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए रायपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: June 2, 2020, 9:36 AM IST