अनलॉक 1 को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं.. (File Photo)
सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स और सभी तरह के स्टेडियम 07 जून तक बंद रहेंगे. वहीं बस सेवा के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
रायपुर. केंद्र सरकार ने भले ही अनलॉक-1 (Unlock 1.0) और लॉकडाउन 5 (Lockdown 5.0) की घोषणा की हो, मगर मौजूदा हालात और प्रदेश में तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसमें क्रम से छूट दिया जाएगा. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को स्टेप बाइ स्टेप खोलने का फैसला लिया है. 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं.
नियमों का होगा कड़ाई से पालन
जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, लेकिन किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी, बाकि किसी चीजों पर पहले की तरह नियम लागू रहेंगे.
ये सभी 07 जून तक रहेंगे बंद
कलेक्टरों को निर्देश जारी
वाणिज्यिक कर-आबकारी विभाग द्वारा पहले 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. अब इस अवधि को बढ़ाकर अब 7 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें:
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए रायपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: June 1, 2020, 8:06 AM IST