Friday, November 8, 2024
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Lockdown 5.0: छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की Unlock 1.0 की गाइडलाइन, जानें कहां मिली छूट और क्या रहेगा बंद| raipur – News in Hindi

Lockdown 5.0: छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी की Unlock 1.0 की गाइडलाइन, जानें कहां मिली छूट और क्या रहेगा बंद

अनलॉक 1 को लेकर नए नियम जारी कर दिए गए हैं.. (File Photo)

सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स और सभी तरह के स्टेडियम 07 जून तक बंद रहेंगे. वहीं बस सेवा के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.

रायपुर. केंद्र सरकार ने भले ही अनलॉक-1 (Unlock 1.0) और लॉकडाउन 5 (Lockdown 5.0) की घोषणा की हो, मगर मौजूदा हालात और प्रदेश में तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसमें क्रम से छूट दिया जाएगा. राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन को स्टेप बाइ स्टेप खोलने का फैसला लिया है. 30 जून तक संशोधित लॉकडाउन लागू करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं.

सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा. इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी.  साथ ही अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा. सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य के सार्वजनिक पार्क, स्पोर्टस कॉम्लेक्स और सभी तरह के स्टेडियम को 07 जून तक बंद रहेंगे. वहीं बस सेवा के लिए अगल से आदेश जारी किया जाएगा.

नियमों का होगा कड़ाई से पालन

जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, लेकिन किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रदेश में चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी, बाकि किसी चीजों पर पहले की तरह नियम लागू रहेंगे.

ये सभी 07 जून तक रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 7 जून तक बंद रहेंगे. राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग निर्देश के मुताबिक कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों और सभी एफएल 4/4 क्लब के बार रूम, स्टॉक रूम तथा क्लब में स्थित बार को आगामी 7 जून तक बंद रखेंगे.

कलेक्टरों को निर्देश जारी

वाणिज्यिक कर-आबकारी विभाग द्वारा पहले 31 मई तक रेस्टोरेंट, होटल बार और क्लब को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. अब इस अवधि को बढ़ाकर अब 7 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया है. राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

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First published: June 1, 2020, 8:06 AM IST

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