- निर्मला सीतारमण ने इस सुविधा की शुरुआत की
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर करें पैन अप्लाई
कोरोना संकट के बीच लोगों की जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब पैन बनवाने के नियम को और आसान कर दिया है. अब अप्लाई के साथ तुरंत पैन नंबर जारी कर दिया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने औपचारिक रूप से इस सुविधा की शुरुआत कर दी है.
Hon’ble FM Smt @nsitharaman formally launched the facility for instant allotment of PAN through Aadhaar based e-KYC (on near to real time basis) today in the presence of Hon’ble MoS Sh @ianuragthakur. Also present were FS Dr AB Pandey & CBDT Chairman Sh PC Mody. #InstantPAN pic.twitter.com/NTq11c2NVg
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 28, 2020
पैन अप्लाई के लिए आधार जरूरी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह सुविधा अब उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास आधार नंबर है और आधार के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है. क्योंकि मोबाइल OTP के जरिये ही आवेदक के अप्लीकेशन का वैरीफिकेशन होगा.
इसे पढ़ें: SBI ने नियम किया आसान, अब एक SMS पर मिलेगी 3 महीने की EMI छूट
दरअसल, इस सुविधा के शुरू होने से अब लोगों को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और फॉर्म भरने जैसे झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी. नई सुविधा के तहत पैन नंबर लेने के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य कर दिया गया है.
अप्लाई के साथ ही पैन नंबर जारी
दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट के दौरान पैन नंबर तुरंत आवंटन की सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था, जिसकी शुरुआत कर दी गई है. अब जिनके पास आधार नंबर है और वे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तुरंत बाद उनको पैन नंबर का आवंटन कर दिया जाएगा. ये आवंटन रियल टाइम बेसिस पर होगा.
इसे भी पढ़ें: NPS अकाउंट खोलना हुआ आसान, अब नहीं देने होंगे फिजिकल डॉक्युमेंट
पैन कार्ड की इस्तेमाल खासकर वित्तीय लेन-देन में होता है. बैंक खाता खुलवाने, लोन लेने के दौरान पैन की जरूरत पड़ती है. अभी डाक द्वारा पैन कार्ड बनकर घर तक पहुंचने में 15 दिन से लेकर महीनेभर का वक्त लग जाता है. लेकिन अब सरकार की इस पहल से आवदेक को तुरंत अपना पैन नंबर मिल जाएगा. पैन कार्ड पर 10 डिजिट का नंबर रहता है.