दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पर लगी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. दिल्ली-एनसीआर में अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य पर पाबंदी नहीं रहेगी. जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने हवा साफ होने के बाद बिल्डर्स की याचिका पर अपने पुराने आदेश में बदलाव किया है.
पिछले साल नवंबर-दिसंबर में लगातार बिगड़ती हवा की क्वालिटी को देखते हुए अगले आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में हॉट-मिक्स प्लांट्स और स्टोन-क्रशर पर प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया था. हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन योजना भी शुरू की थी.