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जिले के समस्त थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत जनसंवाद करते हुए पंपलेट वितरित कर नवीन अपराधिक नियमों के बारे में दी जा रही है जानकारी

दिनांक 1 जुलाई 2024 से नवीन अपराधिक अधिनियम के तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन ने जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत संबंधित पुलिस अधिकारियों को नवीन अपराधिक नियम की जानकारी देते हुए जागरूक निर्देशित किया गया है।इसी क्रम में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण थाना एवं चौकी क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं।सामुदायिक स्थलों जैसे बस स्टैंड धर्मशाला में जनमानस से संवाद कर नए कानून के बारे में बताया जा रहा है। यात्री वाहनों में पंपलेट चस्पा किये जा रहे हैं, साथ ही यात्रियों से संवाद करते हुए पम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं। दुकानों शोरूम इत्यादि स्थानों पर निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।> जन संवाद करते हुए नए कानून के बारे विस्तृत चर्चा की जा रही है। अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फर्स्ट एड या इलाज निशुल्क मिलने की गारंटी होगी। चुनौती भरी परिस्थितियों में भी पीडित जल्द ठीक हो सकेंगे।> गवाहों की सुरक्षा व सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेंगी। दुष्कर्म पीडिताओं को आडियो-वीडियो माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करने की छूट मिलेगी।> नए कानून में मामूली अपराधों के लिए दंडस्वरूप सामुदायिक सेवा की विधा शुरू। समाज के लिए सकारात्मक योगदान देकर दोषी अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेगा।> सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए कोई अदालत किसी मामले को अधिकतम दो बार ही स्थगित कर सकेगी। सभी कानूनी कार्यवाही इलेक्ट्रानिक माध्यमों से हो सकेगी।> पीड़ित महिला की अदालती सुनवाई महिला मजिस्ट्रेट ही करेगी। अन्यथा संवेदनशील मामले में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज होगा।> 15 साल से कम आयु, साठ साल से अधिक और दिव्यांगो व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में पेश होने से छूट होगी। उन्हें पुलिस की मदद अपने निवास स्थान पर ही मिलेगी।

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